जि़ला मैजिस्ट्रेट ने शहीदी सभा के दौरान शराब के ठेके बंद रखने के आदेश जारी किए शहीदी सभा के एरीये में शराब पीकर दाखि़ल होने पर भी लगाई गई पाबंदी
जि़ला मैजिस्ट्रेट ने शहीदी सभा के दौरान शराब के ठेके बंद रखने के आदेश जारी किए
शहीदी सभा के एरीये में शराब पीकर दाखि़ल होने पर भी लगाई गई पाबंदी
फ़तेहगढ़ साहिब, 25 दिसंबर:
जि़ला मैजिस्ट्रेट श्रीमति परनीत शेरगिल ने पंजाब आबकारी एक्ट-1914 की धारा 54 के अधीन गुरुद्वारा श्री फ़तेहगढ़ साहिब और गुरुद्वारा श्री जोति सरूप साहिब के तीन किलोमीटर एरीये के अलावा अनाज मंडी सरहिन्द, सानीपुर चौंक, जी.टी. रोड बाड़ा, चावला चौंक सरहिन्द, रेलवे रोड सरहिन्द, रेलवे रोड हमांयूपुर, भट्टी रोड सरहिन्द और खानपुर के शराब के ठेके और अहाते पर शराब की बिक्री, होटलों आदि जहाँ कानूनी तौर पर शराब के प्रयोग की इजाज़त है, में 26 दिसंबर से 28 दिसंबर रात 12:00 बजे तक ठेके बंद रखने और शराब का प्रयोग करके शहीदी सभा के एरीये में दाखि़ल होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि शहीदी सभा के दौरान देश-विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालू शिरकत करते हैं। शहीदी सभा के दौरान माहौल की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ऐसा करना ज़रूरी है।