प्री-प्राइमरी विंग और सभी प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों की रजिस्ट्रेशन अनिवार्य - पंजाब सरकार की ओर से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनूठी पहल
प्री-प्राइमरी विंग और सभी प्राइवेट प्ले-वे स्कूलों की रजिस्ट्रेशन अनिवार्य
- पंजाब सरकार की ओर से बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनूठी पहल
होशियारपुर, 9 जनवरीः पंजाब सरकार के समाजिक सुरक्षा और महिला व बाल विकास विभाग ने प्राइवेट स्कूलों/संस्थानों/प्ले-वे स्कूलों को, जो प्रारंभिक बाल देखभाल एवं शिक्षा जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन-ई.सी.ई के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं का अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी हरदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब राज्य में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए कार्यरत संस्थानों का रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है। इन संस्थानों को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए इच्छुक संस्थान कार्यालय जिला प्रोग्राम अधिकारी, होशियारपुर या संबंधित सीडीपीओ (बाल विकास प्रोजेक्ट अधिकारी) से संपर्क कर आवेदन फॉर्म संख्या 1 प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेश प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की समस्या होने पर जिला प्रोग्राम अधिकारी होशियारपुर या संबंधित ब्लॉक के सीडीपीओ से संपर्क किया जा सकता है।
हरदीप कौर ने कहा कि जिले में स्थित सभी प्राइवेट स्कूल/संस्थान/प्ले-वे स्कूलों की नियमित जांच की जाएगी। यदि कोई भी स्कूल या संस्था सरकारी नीति और मापदंडों का पालन करने में विफल रहती है, तो उनके संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि
यह कदम बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने और शिक्षा के प्रारंभिक स्तर पर गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उठाया गया है। उन्होंने सभी संबंधित संस्थानों से अपील है कि वे निर्धारित समय सीमा में अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करें।