वोटर सूचियों के संशोधन कार्यक्रम के तहत विशेष कैंप 30 नवंबर व 8 दिसंबर को: जिला निर्वाचन अधिकारी - योग्य व्यक्ति कैंप के दौरान बूथ स्तर अधिकारियों के पास दर्ज करवा सकते हैं दावे और आपत्तियां होशियारपुर, 12 नवंबर
जिला लोक संपर्क कार्यालय, होशियारपुर
वोटर सूचियों के संशोधन कार्यक्रम के तहत विशेष कैंप 30 नवंबर व 8 दिसंबर को: जिला निर्वाचन अधिकारी
- योग्य व्यक्ति कैंप के दौरान बूथ स्तर अधिकारियों के पास दर्ज करवा सकते हैं दावे और आपत्तियां
होशियारपुर, 12 नवंबर: डिप्टी कमिश्नर- कम- जिला निर्वाचन चुनाव अधिकारी कोमल मित्तल ने बताया कि चुनाव आयोग की ओर से विधान सभा क्षेत्र 044- चब्बेवाल का उप चुनाव होने के कारण वोटर सूचियों के विशेष सुधार कार्यक्रम के तहत विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं जहां योग्य व्यक्तियों के दावे और आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे।
डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला निर्वाचन अधिकारी कोमल मित्तल ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि योग्यता तिथि 01-01-2025 के आधार पर यह संशोधन कार्यक्रम के तहत विशेष कैंप 30 नवंबर व 8 दिसंबर 2024 को विधान सभा क्षेत्र के पोलिंग बूथों पर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इन दिनों के दौरान बूथ स्तर अधिकारी संबंधित पोलिंग बूथों पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक योग्यता तिथि 01-01-2025 के अनुसार योग्य व्यक्तियों के दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
उल्लेखनीय है कि यह दावे व आपत्तियां 27 नवंबर से 12 दिसंबर 2024 तक प्राप्त किए जाएंगे और इन दावों और आपत्तियों का निपटारा 24 दिसंबर तक किया जाएगा। वोटर सूचियों का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को होगा। विशेष अभियान के दिनों में 30 नवंबर और 8 दिसंबर को बी.एल.ओज. अपने-अपने पोलिंग स्टेशन पर सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बैठकर योग्य व्यक्तियों से दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बूथ स्तर अधिकारियों की सहायता के लिए अपने पोलिंग एजेंटों की नियुक्ति कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2025 तक जिन व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, वे अपना नाम वोटर सूची में दर्ज करवाने के लिए फॉर्म नंबर 6 भरकर दे सकते हैं। वोटर सूची में शामिल नाम के बारे में आपत्ति या वोट कटवाने/सुधार के लिए फॉर्म नंबर 7 भरा जा सकता है, जबकि डुप्लिकेट वोटर कार्ड के लिए फॉर्म नंबर 8 भरकर बूथ स्तर अधिकारी/सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में या वोटर हेल्पलाइन ऐप या एन.वी.एस.पी. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।